आदिवासी बच्चियों को देह व्यापार मे धकेलने के मामले में रात भर चली कोर्ट की कार्रवाई

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा के वनांचल क्षेत्र लेमरू से करीब डेढ़ साल पहले दो आदिवासी बच्चियों को ले जाकर देह व्यापार के मामले में कोर्ट ने सुनवाई की। सुबह से लेकर शाम तक चली सुनवाई के दौरान स्पेशल कोर्ट ने 11 में से 9 अपराधियों को सजा सुनाई है। जिसमें 8 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। वहीं पर्याप्त साक्ष्य के  अभाव के चलते कोर्ट ने 2 अपराधियों को बरी कर दिया है। 

Court
 
9 जून 2015 को उरगा थाना क्षेत्र की पुलिस ने देह व्यापार करने वालों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया था। मामले के मुख्य आरोपी राजेंद्र पटेल और उसकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।  पुलिस ने बाद में देह व्यापार से जुड़े अन्य अपराधियों जिनमें पवन कटेवार, महिला दलाल दुर्गा सिंह, बेबी उर्फ पिंकी, ड्राइवर संतोष प्रजापति सहित ग्राहक जॉनक्रुश तिग्गा, शेख शाहवाली, नितेश उर्फ वासु, रवि अग्रवाल और भुखन कश्यप को भी पुलिस ने पकड़ा था।
 
गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपी जिला जेल में कैद थे। इस चर्चित केस की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में चल रही थी। मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट के जज विजय कुमार एक्का ने साक्ष्य के अभाव में दो आरोपी भुखन कश्यप और रवि अग्रवाल ने दोष मुक्त करार दिया। वहीं मुख्य आरोपी राजेंद्र पटेल सहित बाकी दोषियों को कोर्ट के आदेशानुसार तुरंत जेल भेज दिया गया है।

Courtesy: National Dastak
 

Trending

IN FOCUS

Related Articles

ALL STORIES

ALL STORIES