आप लाइन में लगे रहिए, कालाधन वाले सिर्फ 5% ज्यादा टैक्स देकर सफेद करेंगे अपने पैसे

नई दिल्ली। 8 नवंबर को 1000 और 500 के नोटों को रद्दी करार देने वाली सरकार इससे पहले कालाधन सफेद करने के मौके दे चुकी है। उस वक्त सरकार ने कहा था कि आप अपने अघोषित कालेधन को 45 प्रतिशत टैक्स देकर सफेद कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत बहुत सारे लोगों ने अपने धन की घोषणा की। 
 
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देशभर में अपने ऑफिस 30 सितंबर को आधी रात तक खोलने का निर्देश दिया था। इनकम डिसक्लोजर स्कीम के तहत 30 सितंबर डेडलाइन थी। स्कीम के तहत कोई भी अपने अनडिसक्लोज्ड इनकम की घोषणा कर सकता है। 30 सितंबर तक ऐसा करके वह किसी भी तरह की कार्रवाई से बच जाएगा। आईडीएस के तहत कहा गया कि जिन्होंने अब तक अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं की है, वे 45 फीसदी टैक्स, पेनल्टी और सेस भरकर खुलासा कर सकते हैं। 
 
अब सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद सारा देश लाइन में लगा है। मजदूर वर्ग को खाने के लाले हैं। हर जगह कामकाज प्रभावित हो रहा है। सरकार की तरफ से कहा गया कि कालाधन वाले लाइनों में लगे हैं और गरीब चैन की नींद सो रहा है। लेकिन इसका उल्टा ही हो रहा है। गरीब लाइन में है और अमीर को पता है कि सरकार उसका कालाधन ठिकाने लगाने का कोई न कोई रास्ता निकालेगी। 
 
देश की गरीब जनता को लाइन में लगाकर सरकार अब चैन से सो रहे अकूत धन वालों को राहत देने के रास्ते खोज रही है। इस कड़ी में नोटबंदी के बाद बैंकों में बड़े पैमाने पर अघोषित धन जमा कराने वाले लोगों के लिए मोदी सरकार एक बार फिर से डिसक्लोजर स्कीम लॉन्च कर सकती है। यानि सिर्फ 5 प्रतिशत टैक्स ज्यादा देकर अकूत धन वाले लोग खुद को पाक साफ दिखा सकेंगे। 
 
इस योजना के तहत अघोषित आय रखने वाले लोगों के धन पर 50 पर्सेंट का टैक्स लगेगा और उन्हें अपनी राशि को 4 साल के लिए भूलना होगा। यदि इस स्कीम को न मानने वाले लोगों पर 60 पर्सेंट से अधिक तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा अगले सप्ताह केंद्र सरकार इनकम टैक्स ऐक्ट में संशोधन भी कर सकती है।

Courtesy: National Dastak

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