हाईकोर्ट ने माना- जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में कई महिलाओं के साथ हुआ था गैंगरेप

चंडीगढ़। जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में हुए गैंग रेप को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने माना है मुरथल में कई महिलाओँ के साथ गैंग रेप किया गया। कोर्ट ने सरकार और एसआईटी को फटकार लगाते हुए कहा कि वह 28 फरवरी तक पीड़ित आरोपी और गवाहों की पहचान करे। हरियाणा सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। 

Punjab High Court

गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एस एस सरन और जस्टिस दर्शन सिंह की बेंच ने कहा कि मुरथल में बलात्कार हुआ था और इस मामले में दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने चश्मदीद गवाह बॉबी जोशी और राजकुमार के बयानों को दोहराते हुए कहा कि महिलाओं को खींचकर खेतों में ले जाया गया। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के मिले अंडर गारमेंट्स की जांच से पता चलता है कि रेप हुआ था। जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में हुई रेप की घटनाओं को सच मानते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस के विशेष जांच दल से घटना की छानबीन कर दोषियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं।
 
आपको बता दें कि फरवरी 2016 में जाट आंदोलन के दौरान सोनीपत में नैशनल हाईवे-1 पर 10 महिलाओं को वाहनों से जबरन उतार लिया गया था। उन महिलाओं को खेतों में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। सोनीपत में हुए इस शर्मनाक कृत्य को न्यायाधीश जस्टिस सांघी ने स्वतः संज्ञान में लिया था।

Courtesy: National Dastak
 

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