महाराष्ट्र में SC,ST, OBC का सरकारी नौकरियों का कोटा भरा नहीं है. तो मराठों का नौकरियों में जो 30% हिस्सा बनना चाहिए, उसे कौन खा रहा है?
कोई तो है, जो अपने हिस्से से ज्यादा खा रहा है.
वह कौन है?
आरक्षण की सीमा 50% से बढ़नी चाहिए. मराठों को आबादी के अनुपात में नौकरियों में हिस्सा मिलना चाहिए. संविधान संशोधन के जरिए यह हो सकता है. तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन के लिए नरसिंह राव सरकार ने संविधान संशोधन कराया था.
प्रचंड बहुमत पर बैठी बीजेपी सरकार मराठों के हित में यह क्यों नहीं कर सकती?
करना सिर्फ यह है कि मराठों के रिजर्वेशन का एक्ट महाराष्ट्र विधानसभा से पास करके संसद के पास भेज देना है.
सुप्रीम कोर्ट भी इसे मंजूरी देने को बाध्य है. क्योंकि तमिलनाडु के एक्ट को वह मंजूर कर चुका है.
THE CONSTITUTION (SEVENTY-SIXTH AMENDMENT) ACT, 1994
[31st August, 1994.]
An Act further to amend the Constitution of India.
BE it enacted by Parliament in the Forty-fifth Year of the Republic of
India as follows:-
1. Short title.-This Act may be called the Constitution
(Seventy-sixth Amendment) Act, 1994.
2. Amendment of the Ninth Schedule.-In the Ninth Schedule to the
Constitution, after entry 257 and before the Explanation, the
following entry shall be inserted, namely:-
“257A. The Tamil Nadu Backward Classes, Scheduled Castes and
Scheduled Tribes (Reservation of Seats in Educational Institution and
of Appointments or Posts in the Services under the State) Act, 1993
(Tamil Nadu Act 45 of 1994)