Patanjali food | SabrangIndia News Related to Human Rights Wed, 25 Jan 2017 06:01:54 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.2.2 https://sabrangindia.in/wp-content/uploads/2023/06/Favicon_0.png Patanjali food | SabrangIndia 32 32 कम वजन का पैकेट पकड़ा रही पतंजलि, लगा 2 लाख 60 हजार का जुर्माना https://sabrangindia.in/kama-vajana-kaa-paaikaeta-pakadaa-rahai-patanjalai-lagaa-2-laakha-60-hajaara-kaa/ Wed, 25 Jan 2017 06:01:54 +0000 http://localhost/sabrangv4/2017/01/25/kama-vajana-kaa-paaikaeta-pakadaa-rahai-patanjalai-lagaa-2-laakha-60-hajaara-kaa/ नई दिल्ली। बाबा रामदेव की कपंनी पतंजलि आयुर्वेद के एक प्रोडक्ट को लेकर चौंकाने वाले मामला सामने आया है। एक उपभोक्ता ने पतंजलि के बिस्कुट में वजन कम निकलने का दावा किया। जिसके बाद उपभोक्ता ने पतंजलि बिस्कुट बनाने वाली निर्माता कंपनी औऱ पतंजलि प्रोडक्ट बेचने वाले दुकानदार पर जुर्माना लगा है। यह जुर्माना भी […]

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नई दिल्ली। बाबा रामदेव की कपंनी पतंजलि आयुर्वेद के एक प्रोडक्ट को लेकर चौंकाने वाले मामला सामने आया है। एक उपभोक्ता ने पतंजलि के बिस्कुट में वजन कम निकलने का दावा किया। जिसके बाद उपभोक्ता ने पतंजलि बिस्कुट बनाने वाली निर्माता कंपनी औऱ पतंजलि प्रोडक्ट बेचने वाले दुकानदार पर जुर्माना लगा है। यह जुर्माना भी करीब दो लाख 60 हजार रु का है।

Patanjali

बताया जा रहा है कि मामला पिछले साल का है जब इंदौर के आनंद बाजार स्थित पतंजलि चिकित्सालय से कुलदीप पवार ने बिस्कुट के कई पैकेट खरीदे थे। इनमें से दो पैकेट नारियल बिस्कुट के थे। 100-100 ग्राम के पैकेट में कुलदीप पवार को वजन कम लगा तो उसने उन बिस्कुट के पैकेट का वजन चेक कराया। कुलदीप ने इस बात की शिकायत नापतौल विभाग में की जिसके बाद जांच हुई तो पहले पैकेट का वजन 92.92 ग्राम का तो दूसरे पैकेट वजन महज 86.59 ग्राम निकला।
 
यह बात सामने आने के बाद नापतौल विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी किए इस मामले में जवाब मांगा लेकिन कंपनी की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर विक्रेता ने पतंजलि चिकित्सालय और निर्माता कंपनी पर केस दर्ज कर दिया था। जिसके बाद कंपनी के लोग खुद आए औऱ अपनी गलती स्वीकारी। विभाग ने कंपनी पर 50 हजार रु और उसके चार डायरेक्टर पर 50-50 हजार रुपए और विक्रेता पर 10 हजार रुपए जुर्माना किया गया। कुल मिलकर 2 लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना पिछले दिनों सरकारी खाते में जमा कराया गया।
 
बता दें कि पतंजलि के लिए यह बिस्कुट हुगली की सोना बिस्कुट लिमिटेड बनाती है। पतंजलि इसे मार्केट करती है। कार्रवाई के दौरान सोना बिस्कुट ने पैकेज संबंधी अनियमितता की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। वहीं उपभोक्ता का कहना था कि बिस्कुट निर्माता कंपनी को देखकर नहीं बल्कि ब्रांड को देखकर खरीदे थे।

Courtesy: National Dastak
 

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बाबा रामदेव की पतंजलि कर रही थी झूठा प्रचार, लगा 11 लाख जुर्माना https://sabrangindia.in/baabaa-raamadaeva-kai-patanjalai-kara-rahai-thai-jhauuthaa-paracaara-lagaa-11-laakha/ Thu, 15 Dec 2016 06:44:39 +0000 http://localhost/sabrangv4/2016/12/15/baabaa-raamadaeva-kai-patanjalai-kara-rahai-thai-jhauuthaa-paracaara-lagaa-11-laakha/ देहरादून। बाबा रामदेव की कंपनी 'पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड' एक बार फिर से विवादों में फंसती नजर आ रही है। 'पतंजलि' को मिस ब्रैंडिंग एवं भ्रामक प्रचार के पांच मामलों में दोषी पाए जाने पर एडीएम हरिद्वार (न्याय निर्णायक अधिकारी) ने 'पतंजलि' आयुर्वेद की पांच उत्पादन यूनिटों पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। […]

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देहरादून। बाबा रामदेव की कंपनी 'पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड' एक बार फिर से विवादों में फंसती नजर आ रही है। 'पतंजलि' को मिस ब्रैंडिंग एवं भ्रामक प्रचार के पांच मामलों में दोषी पाए जाने पर एडीएम हरिद्वार (न्याय निर्णायक अधिकारी) ने 'पतंजलि' आयुर्वेद की पांच उत्पादन यूनिटों पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। 'पतंजलि', जिसका टर्नओवर फिलहाल 5 हजार करोड़ है, अगले वित्तीय वर्ष तक इसे 10 हजार करोड़ करने का लक्ष्‍य रखा गया है।

Baba ramdev

बुधवार को हरिद्वार में एक स्थानीय अदालत ने रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद की पांच उत्पादन इकाइयों पर उसके उत्पादों के ‘‘गलत प्रचार एवं भ्रामक विज्ञापन'' के मामले में 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीएम ललित नारायण मिश्रा की अदालत ने कंपनी से एक माह के भीतर जुर्माना भरने को कहा।
 
आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे ने अगस्त 2012 में दिव्य योग मंदिर के पतंजलि स्टोर पर छापा मारकर कच्ची घानी सरसों तेल, नमक, बेसन, शहद और पाइनएप्पल जेम के चार-चार सैंपल भरे थे।
 
रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 2012 में अपर जिलाधिकारी न्यायालय में इस संबंध में वाद दायर किया गया। मंगलवार को एडीएम वित्त ललित नारायन मिश्र की न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाया। न्यायालय ने सरसों के तेल की मिस ब्रांडिंग पर ढाई लाख, नमक पर ढाई लाख, पाइन एप्पल जैम पर ढाई लाख, बेसन पर डेढ़ लाख और शहद पर दो लाख यानी कुल 11 लाख का जुर्माना लगाया है।
 
अदायगी न करने पर इसकी भूराजस्व की तरह वसूली की जाएगी। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनी तीस दिन के भीतर इस मामले में खाद्य सरुक्षा प्राधिकरण में अपील करने का अधिकार होगा।
 
अदालत ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को गलत प्रचार का दोषी पाया गया क्योंकि कंपनी ने दर्शाया है कि उसके उत्पादों का उत्पादन उसकी अपनी इकाइयां करती हैं जबकि उनका निर्माण कहीं और होता है।

Courtesy: National Dastak
 

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